March 20, 2026

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दीपक कुमार को ‘सेंसशनलाइज’ करने का आरोप लगाया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दीपक कुमार को ‘सेंसशनलाइज’ करने का आरोप लगाया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जिम के मालिक दीपक कुमार को चेतावनी दी है कि वे एक बुढ़े मुस्लिम दुकानदार पर कथित बजरंग दल के सदस्यों द्वारा किए गए उत्पीड़न के मामले को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने पुलिस संरक्षण की मांग की थी।

कुमार ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, वह गलत है और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस ने नफरत अपराधों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह मामला तब शुरू हुआ जब 26 जनवरी को, बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने पौड़ी गढ़वाल जिले में मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद की दुकान पर पहुंचकर उन्हें अपने व्यवसाय के नाम में ‘बाबा’ शब्द का उपयोग करने से रोका।

दीपक कुमार और विजय रावत नामक एक अन्य व्यक्ति ने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें भीड़ के सामने हस्तक्षेप से रोक दिया गया। इस घटना के बाद, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर थी। ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में काम करते हैं, जो कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है।

इसके बाद, कुमार के जिम के पास लगभग 40 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ और उसके खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रकार की घटनाएं भारतीय समाज में धार्मिक संवेदनशीलता और तनाव को बढ़ाने का काम कर रही हैं।

कुमार का कहना है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, वह उनके धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़े होने के कारण है। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि उन्हें अपने जीवन और व्यवसाय के लिए खतरा महसूस हो रहा है। न्यायालय ने इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया है और कहा है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है।

Pallavi Desai

District Reporter

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