चित्रकूट। राज्य विधिकि सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि नौ मई को सुनिश्चित की गयी है। जिसके अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला के मार्गदर्शन में प्राधिकरण सचिव इला चौधरी ने बैठक की। जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आमजन के बीच प्रचार प्रसार कराने में सहयोग की अपेक्षा की गई। जिससे अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सके। बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138, एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व, चकबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई चालान, लघु आपराधिक वादों, श्रम वाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं विशेषकर पारिवारिक मामले, उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है।
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