पलामू। नगर पंचायत हुसैनाबाद द्वारा गोदामी पोखरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर आम सूचना जारी की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से जारी सूचना में गोदामी पोखरा परिसर में संचालित अवैध आवासों और दुकानों से संबंधित व्यक्तियों को तीन दिनों के भीतर स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है।
सूचना के अनुसार, गोदामी पोखरा सरकारी भूमि है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा आवास एवं दुकानों का निर्माण कर उपयोग किए जाने की बात कही गई है। नगर पंचायत प्रशासन ने ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को तीन दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा है।
नगर पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त भूमि पर दावा करने संबंधी कोई वैध सरकारी दस्तावेज उपलब्ध है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
प्रशासन ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो परिसर खाली किया गया और न ही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।
नगर पंचायत ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।