March 16, 2026

45 किलो गांजा तस्करी केस में नाबालिग को जमानत नहीं

संवाददाता: समीर वैष्णव

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है। पुलिस ने नियमित जांच के दौरान एक वाहन को रोका, जिसमें तलाशी लेने पर लगभग 45 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 6.75 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग दो अन्य लोगों के साथ वाहन में सवार था और गांजा ओडिशा से रायपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।
नाबालिग के वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह पढ़ाई कर रहा है। साथ ही परिवार की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

हालांकि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी गंभीर अपराध है, इसलिए फिलहाल आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।

Written by

CHANDRA MOHAN

District Reporter

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