निगमायुक्त ने की एक और बड़ी कार्यवाही जर्जर भवन तोड़ने के प्रकरण में उदासीनता बरतने पर उपयंत्री संजय मिश्रा निलंबित निगमायुक्त तपस्या परिहार ने जारी किया आदेश, निलंबन अवधि में मुख्यालय से किया संबद्ध
निगमायुक्त ने की कार्रवाई, जर्जर भवन हटाने में लापरवाही पर उपयंत्री संजय मिश्रा निलंबित
निलंबन अवधि में मुख्यालय नगर पालिक निगम कटनी निर्धारित
कटनी: जर्जर भवन को समय पर हटाने की कार्रवाई में कथित लापरवाही के मामले में नगर पालिक निगम प्रशासन ने उपयंत्री संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने वार्ड क्रमांक 27 में सागर पुलिया के पास स्थित जर्जर भवन से जुड़े मामले में यह आदेश जारी किया है। बताया गया है कि भवन का एक हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित जर्जर भवन को तोड़ने के लिए पहले ही आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भवन को समय पर हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में उपयंत्री संजय मिश्रा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
आदेश के मुताबिक, उपयंत्री द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने को भी लापरवाही माना गया। इन आधारों पर निगमायुक्त ने संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया।
आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान उपयंत्री संजय मिश्रा का मुख्यालय नगर पालिक निगम कटनी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
— अभय परौहा, समाचार संवाददाता, IPU News
