पाटा टोल प्लाजा क्षेत्र की घटना से संबंधित सीसीटीवी साक्ष्यों के संरक्षण के लिए NHRCCB पदाधिकारी ने NHAI में RTI आवेदन दायर किया
जमशेदपुर / सरायकेला-खरसावां | 7 जून 2026: राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनय चंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल स्थित पाटा टोल प्लाजा क्षेत्र में कथित रूप से हुई एक आपराधिक घटना से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण का अनुरोध किया गया है।
संगठन के अनुसार, 26 जून 2026 को पाटा टोल प्लाजा क्षेत्र में कथित अपहरण और मारपीट की घटना की सूचना सामने आई थी। आवेदन में कहा गया है कि मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज उपयोगी हो सकती है और इसलिए संबंधित रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
RTI आवेदन के माध्यम से NHAI से 26 जून 2026 की शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पाटा टोल प्लाजा एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से संबंधित जानकारी मांगी गई है। इसके अतिरिक्त कैमरों की संख्या, उनकी स्थिति तथा रिकॉर्डिंग के संरक्षण एवं ओवरराइट अवधि से संबंधित विवरण भी मांगा गया है।
विनय चंद्र ने कहा कि किसी भी जांच प्रक्रिया में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है और समय पर रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने से जांच एजेंसियों को आवश्यक तथ्यों तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का वैधानिक माध्यम प्रदान करता है तथा उपलब्ध अभिलेखों के संरक्षण और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
संगठन ने अपने आवेदन में संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक होने पर जांच प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जा सके।
इस संबंध में NHAI की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी।
यह जानकारी NHRCCB द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।