गैंगस्टर एक्ट मामले मे ं चार दोषी करार: सोनभद्र में अदालत ने 7-7 साल की कैद और जुर्माना लगाया
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने मंगलवार को चार दोषियों को सजा सुनाई। चोपन थाना क्षेत्र से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के चार अलग-अलग मामलो में उन्हें 7-7 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2009 में चोपन थाना में नौटोलिया निवासी संतोष कुमार, डाला चढ़ाई निवासी राकेश कुमार गुप्ता, जैनेंद्र प्रजापति उर्फ पप्पू और मलिन बस्ती निवासी रतन पासवान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश शैलेंद्र यादव की अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलों, गवाहो के बयानो और पत्रावलियो का अवलोकन किया। इसके बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जनपद मे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलान े की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के मजबूत प्रस्तुतीकरण के कारण न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। पुलिस विभाग का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और संगठित अपराध में शामिल लोगों को कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी