इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर उठाए सवाल, यात्रियों को तुरंत मुआवजा देने का निर्देश।
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केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए नए क्रू ड्यूटी टाइम (पायलट और केबिन क्रू का आराम का समय) नियमों को लागू करने में इंडिगो एयरलाइंस को आई बाधा के कारण ही बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करने का संकट उत्पन्न हुआ है। नए नियमों का पालन करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कर्मचारी (विशेषकर पायलट) न होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई। इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कड़े सवाल किए कि नियामक संस्थाएँ और सरकार क्यों असहाय दिख रही हैं और नियम तोड़ने वाली एयरलाइन के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इंडिगो को यात्रियों को हुई परेशानी और कष्ट के लिए तुरंत मुआवजा (Compensation) देना शुरू करना चाहिए, न केवल उड़ानें रद्द करने के लिए बल्कि उन्हें एयरपोर्ट पर हुई असुविधा के लिए भी।

