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छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का बड़ा निर्णय 32 साल बाद के बाद बड़ी फीसें

By SANJAY KUMAR PANDEY • 2026-09-21 05:29 • 4 views   Share WhatsApp Share Facebook Share X
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का बड़ा निर्णय  32 साल बाद के बाद बड़ी फीसें

छत्तीसगढ़ में 32 साल बाद परिवहन सेवाओं की फीस में बदलाव, बस परमिट समेत कई शुल्क बढ़े

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद विभिन्न परिवहन सेवाओं की शुल्क दरों में संशोधन किया है। नई दरें राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और विभिन्न प्रकार के परमिट से संबंधित कई सेवाओं के लिए अब संशोधित शुल्क लागू होगा।

बस परमिट शुल्क में बदलाव

संशोधित शुल्क संरचना में यात्री बस के परमिट जारी करने या उसके नवीनीकरण का शुल्क ₹2,500 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया है। इसके अलावा मोटर कैब परमिट का शुल्क ₹1,500 से बढ़कर ₹4,000 और मालवाहक वाहन के परमिट का शुल्क ₹2,000 से बढ़कर ₹5,000 किया गया है। नेशनल परमिट के लिए भी संशोधित शुल्क निर्धारित किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सेवाओं की नई फीस

नई शुल्क व्यवस्था में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, ड्राइविंग बैज और चिकित्सा प्रमाण-पत्र जैसी सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र की फीस ₹50 से बढ़ाकर ₹100 और लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति की फीस ₹50 से बढ़ाकर ₹100 की गई है।

परमिट के नवीनीकरण में देरी पर अतिरिक्त शुल्क

परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराने पर देरी की अवधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। उपलब्ध विवरण के अनुसार 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन और उससे अधिक की देरी के लिए अलग-अलग शुल्क व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसलिए वाहन मालिकों को परमिट की वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण कराने पर ध्यान देना होगा।

किसानों और SC-ST आवेदकों के लिए प्रावधान

संशोधित व्यवस्था में किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। अपने नाम से पंजीकृत ट्रैक्टर या ट्रॉली के परमिट संबंधी प्रक्रिया में पात्र किसानों से शुल्क नहीं लिए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान बताया गया है।

व्यावसायिक वाहन संचालकों पर असर

संशोधित शुल्क का प्रभाव टैक्सी, यात्री बस और मालवाहक वाहनों से जुड़े परमिट कार्यों पर भी पड़ेगा। परमिट जारी कराने, नवीनीकरण, परमिट की दूसरी प्रति तथा कुछ अन्य प्रक्रियाओं के लिए नई दरें लागू की गई हैं।

परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को आवेदन से पहले संबंधित सेवा की वर्तमान फीस और लागू नियमों की जानकारी परिवहन विभाग के आधिकारिक माध्यम से जांच लेनी चाहिए।

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