नोएडा छलेरा बांगर गांव के 600 भू-स्वामियों को सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा बढ़ोतरी
नोएडा : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के छलेरा बांगर गांव के 600 से अधिक भू-मालिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 1991 में अधिग्रहित उनकी जमीन का मुआवजा 340 रुपये से बढ़ाकर 403 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने भू-मालिकों की 49 अर्जियां मंजूर करते हुए नोएडा प्राधिकरण को तीन महीने के भीतर बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान भू-मालिकों के वकील डॉक्टर राजीव शर्मा ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए मुआवजे में वृद्धि की मांग की। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ वकील रविन्द्र कुमार ने इस मांग का विरोध किया। कोर्ट ने समानता के आधार पर सभी भू-मालिकों को मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया। छलेरा बांगर गांव की जमीन अधिग्रहण अधिसूचना 5 जनवरी 1991 को जारी हुई थी, जिसके बाद मुआवजा कई बार बढ़ाया गया। इस फैसले से लगभग 600 से अधिक भू-मालिक लाभान्वित होंगे।