सोनभद्र | उत्तर प्रदेश:
Sonbhadra जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को PIT NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर जिला कारागार भेजा गया है।
जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया, जिसे 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई संगठित नशा तस्करी नेटवर्क पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि भोला प्रसाद पर कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और उसकी कालाबाजारी से जुड़े नेटवर्क में संलिप्तता के आरोप हैं। जांच में यह भी पाया गया कि इस नेटवर्क में फर्जी फर्मों और बिलिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर दवाओं की आपूर्ति की जा रही थी।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े होने की भी जांच की जा रही है।
भोला प्रसाद को 1 दिसंबर 2025 को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार कर सोनभद्र लाया गया था। प्रशासन के अनुसार, निरोधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी आगे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल न हो सके।
पुलिस इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है। जांच अभी जारी है।