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Kumaun news

By LALIT MOHAN BISHT • 2026-07-21 12:26 • 102 views   Share WhatsApp Share Facebook Share X
Kumaun news

| UttarakhandHighCourt | PulkitArya : चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को कोई राहत नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी।

दोनों दोषियों ने कोटद्वार की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने जमानत देने की भी मांग की है।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि दोषियों की ओर से दायर अपील की प्रति उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि आरोपी अपने बचाव में कौन-कौन से तर्क रख रहे हैं। कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के दौरान अपील की प्रति पीड़ित पक्ष को उपलब्ध करा दी गई।

इसके बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी।

गौरतलब है कि पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी एक निजी रिजॉर्ट में कार्यरत थीं। वर्ष 2022 में उनकी हत्या के मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल के बाद निचली अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्तमान में सभी दोषी जेल में बंद हैं।

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