रायपुर (छत्तीसगढ़) नाबालिकों को स्कूटर ना चलाने की हिदायत डाक्टर अर्चना झा उपायुक्त (यातायात) ने दी
रायपुर (छत्तीसगढ़)बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ अर्चना झा ने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना स्वयं उनके साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने प्राचार्यों से अपील की कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित रूप से जागरूक किया जाए तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित जागरूकता वीडियो विद्यार्थियों को दिखाए जाएँ, ताकि उनमें यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) के दौरान अभिभावकों को भी स्पष्ट रूप से समझाया जाए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। उन्होंने बताया कि नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन स्वामी अथवा अभिभावक के विरुद्ध ₹25,000 तक का जुर्माना, छह माह तक के कारावास तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है।