पूर्वी सिंहभूम: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में दायर प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-सह-उप परिवहन आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा ने संबंधित जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह अपील राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव राजदीप सेन द्वारा दायर की गई थी।
जारी नोटिस में जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएं तथा 23 जून 2026 को दोपहर 12:30 बजे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
राजदीप सेन ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उनके अनुसार निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रथम अपील दायर की गई थी।
NHRCCB के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनय चन्द्र ने कहा कि संगठन नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और सुशासन से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिक प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं।
संगठन ने उम्मीद जताई है कि सुनवाई के बाद संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।