बड़ी खबर: यूपी में सरकारी जमीनों से 90 दिनों में हटेगा अवैध कब्जा, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि, ग्राम सभा की जमीन और सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 90 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधान और लेखपाल की भी तय होगी जवाबदेही
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की संपत्ति की सुरक्षा करना संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों का दायित्व है। अतिक्रमण की सूचना देने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम प्रधान, लेखपाल और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
60 दिनों के भीतर देनी होगी अतिक्रमण की सूचना
अदालत के निर्देशों के अनुसार, अतिक्रमण की जानकारी संबंधित तहसीलदार या तहसीलदार (न्यायिक) को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करानी होगी। आदेश में इसके लिए 60 दिनों की समयसीमा का भी उल्लेख किया गया है।
BNS की धारा 316 के तहत कार्रवाई के निर्देश