PRESS RELEASE

एसडीएम कोसली/मठ-देवी माता मंदिर प्रशासक पर मंडल आयुक्त गुरुग्राम व उपायुक्त रेवाड़ी के आदेशों की अवहेलना के आरोप

By HOSHIAR SINGH • 2026-08-11 05:10 • 114 views   Share WhatsApp Share Facebook Share X
एसडीएम कोसली/मठ-देवी माता मंदिर प्रशासक पर मंडल आयुक्त गुरुग्राम व उपायुक्त रेवाड़ी के आदेशों की अवहेलना के आरोप

कोसली देवी माता मंदिर-मठ विवाद: शिकायतकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर उठाए सवाल

रेवाड़ी/कोसली: कोसली स्थित देवी माता मंदिर एवं मठ से जुड़े विवाद को लेकर शिकायतकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई और मंदिर-मठ की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मंडल आयुक्त गुरुग्राम तथा उपायुक्त रेवाड़ी के पूर्व आदेशों की अनुपालना की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मंडल आयुक्त गुरुग्राम द्वारा 08 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के बावजूद उन्हें अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में अब तक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि मठ एवं देवी माता मंदिर की निगरानी व्यवस्था में ग्रामीणों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। उनके अनुसार, 10 मार्च 2026 को ग्रामीणों की ओर से एसडीएम कोसली को लगभग 18 से 20 गणमान्य व्यक्तियों एवं लम्बरदारों की सूची भेजी गई थी, जिसके बाद पांच सदस्यों की निगरानी कमेटी गठित की गई।

शिकायतकर्ताओं ने कमेटी के गठन, सदस्यों के चयन और निर्माण कार्यों से संबंधित अनुमति की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को कथित रूप से प्राथमिकता दिए जाने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध होना आवश्यक है।

मठ एवं मंदिर की संपत्ति, निर्माण कार्यों तथा वित्तीय मामलों से संबंधित कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी शिकायतकर्ताओं ने की है। उनका कहना है कि जांच के माध्यम से मंदिर-मठ की संपत्ति और धनराशि से जुड़े कार्यों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

शिकायतकर्ताओं ने निगरानी कमेटी से जुड़े कुछ व्यक्तियों की भूमिका और पूर्व में मंदिर में प्रस्तावित कार्यक्रमों से संबंधित घटनाओं का भी उल्लेख किया है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड या स्वतंत्र जांच के माध्यम से ही की जा सकती है।

शिकायतकर्ताओं ने मंडल आयुक्त गुरुग्राम एवं उपायुक्त रेवाड़ी से मांग की है कि 08 अप्रैल 2026 के आदेश की अनुपालना की स्थिति स्पष्ट की जाए, शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी दी जाए तथा मठ एवं देवी माता मंदिर से संबंधित संपत्ति, निर्माण कार्य और वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

नोट: इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए दावों पर आधारित हैं। किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या मठ कमेटी के सदस्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। उनकी पुष्टि सक्षम प्रशासनिक जांच, आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर ही की जा सकती है।

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