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हाईकोर्ट का सख्त रुख

By ABHAY PAROUHA • 2026-09-15 07:20 • 4 views   Share WhatsApp Share Facebook Share X
हाईकोर्ट का सख्त रुख

हाईकोर्ट का सख्त रुख: दो IAS अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 21 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश

IPU News Report | अभय परौहा

भोपाल/सागर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना मामले में दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ जारी वारंट की तामील कराते हुए उन्हें 21 सितंबर 2026 को कोर्ट के समक्ष पेश कराया जाए।

जिन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि नोटिस की जानकारी होने के बावजूद दोनों अधिकारियों की ओर से न तो अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई।

2025 में नियमितीकरण पर निर्णय का आदेश

मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अनुभाग अधिकारी शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को मामले में 90 दिनों के भीतर उनके दावे पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं होने के बाद अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को अवमानना याचिका के संबंध में नोटिस जारी किए थे।

नोटिस के बाद भी कोर्ट में नहीं पहुंचे अधिकारी

हाईकोर्ट के अनुसार, नोटिस की जानकारी होने के बावजूद दोनों अधिकारियों की ओर से कोर्ट के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और न ही आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट पेश की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है।

राज्य प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी

कोर्ट ने अवमानना मामलों में राज्य प्रशासन के रवैये पर भी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने अधिकारियों की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। इसी क्रम में दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को वारंट की तामील कराने तथा 21 सितंबर 2026 को दोनों की हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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