June 13, 2026

एनएचआरसीसीबी ने अवैध शराब दुकान संचालन एवं संभावित सरकारी अभिलेखों की अनियमितता का मामला उठाया

प्रेस विज्ञप्ति

एनएचआरसीसीबी ने अवैध शराब दुकान संचालन एवं संभावित सरकारी अभिलेखों की अनियमितता का मामला उठाया

जमशेदपुर, 12 जून 2026:
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव राजदीप सेन द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार (RTI) के उत्तर, पुलिस जांच प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जमशेदपुर स्थित मौजा कालीमाटी, प्लॉट संख्या 376, खाता संख्या 318 से संबंधित एक गंभीर मामला संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

प्राप्त आरटीआई उत्तर के अनुसार उक्त परिसर के लिए वर्ष 2020 से 2025 के बीच किसी भी प्रकार का आबकारी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। वहीं पुलिस जांच प्रतिवेदन में उसी स्थान पर शराब दुकान संचालित होने का उल्लेख किया गया है। यह स्थिति प्रशासनिक अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति के बीच गंभीर विरोधाभास को दर्शाती है।

एनएचआरसीसीबी द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यदि बिना वैध आबकारी लाइसेंस के शराब दुकान संचालित हो रही है तो यह झारखंड आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा राज्य राजस्व को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरटीआई के माध्यम से लाइसेंसधारी, संपत्ति संबंधी दस्तावेज एवं फाइल नोटिंग से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिससे सरकारी अभिलेखों के रखरखाव एवं पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

एनएचआरसीसीबी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनय चन्द्र ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित करना नहीं, बल्कि कानून के शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित की रक्षा सुनिश्चित करना है। यदि किसी सरकारी अभिलेख, लाइसेंस अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाती है तो उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

संगठन ने संबंधित विभागों से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, तथ्यों का सत्यापन करने तथा दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। एनएचआरसीसीबी इस मामले की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे उच्च स्तर पर भी उठाएगा।

VINAY KUMAR CHANDRA

District Reporter

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