जोगबनी (अररिया), 21 अप्रैल 2026: नेपाल सरकार ने भारत से ₹100 से अधिक की खरीद पर कस्टम शुल्क अनिवार्य करने का नया नियम लागू किया है। इस निर्णय को लेकर सीमावर्ती इलाकों में कुछ लोगों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है।
नए नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। नियम का उल्लंघन करने पर सामान जब्त किए जाने की भी संभावना है।
हालांकि, जोगबनी सीमा पर फिलहाल इस नियम का व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग सामान्य रूप से खरीदारी कर आवागमन कर रहे हैं।
स्थानीय नेपाली नागरिकों का कहना है कि इस तरह का नियम पहले भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका। इस बार सरकार द्वारा इसे दोबारा लागू किया गया है।
कुछ नागरिकों ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सामाजिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिन पर इस तरह के नियमों का असर पड़ सकता है। हालांकि, यह व्यक्तिगत विचार हैं और इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में आयोजित बैठकों में सीमा पार खरीददारी और तस्करी से नेपाल की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के मुद्दे उठाए गए थे। इसी संदर्भ में यह निर्णय लिया गया हो सकता है।
इस बीच, जोगबनी बाजार के व्यापारियों ने कहा कि यदि नियम को सख्ती से लागू किया गया, तो इसका असर सीमावर्ती व्यापार पर पड़ सकता है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नेपाली ग्राहकों पर निर्भर है।
फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस नियम के सख्त क्रियान्वयन को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है।