दंपत्ति से मारपीट और टॉर्चर के आरोप, प्रेमनगर के तत्कालीन इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे का आदेश
देहरादून। प्रेमनगर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दंपत्ति के साथ कथित मारपीट और टॉर्चर के आरोपों को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून ने प्रवीण सेमवाल और उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल की ओर से दाखिल धारा 175(3) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तत्कालीन थाना इंचार्ज नरेश राठौर समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शिकायत के अनुसार, दंपत्ति ने पुलिसकर्मियों पर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट और प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रकरण की जांच सीओ स्तर के अधिकारी से कराने के लिए भी कहा गया है।
अदालत के आदेश के बाद मामले ने एक बार फिर पुलिस कार्यप्रणाली और थाने में आम नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। अब पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें टिकी हैं।