राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, सुलह-समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण पर जोर
रामपुर। न्यायालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
इस अवसर पर अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में विभिन्न बैंकों एवं विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा वादकारियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, पारिवारिक वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा मोटर अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत संबंधी वाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों को भी आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।
लोक अदालत का उद्देश्य वादकारियों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण से लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है। इससे लंबे समय से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण एवं प्रभावी समाधान भी संभव होता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में वादकारियों को अपने मामलों के निस्तारण का अवसर मिल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ अधिक से अधिक लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।