गांजा तस्करी में दो दोषियों को 4-4 साल की कैद: तीन साल पहले पुलिस ने पकड़ा था, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगा
सोनभद्र में तीन साल पहले 5.5 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ े गए दो दोषियो ं सैफ खां और शंकर को कोर्ट ने 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी एक्ट सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देन े पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में जोड़ी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 7 मई 2023 की है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलखुरी मोड़ पर उपनिरीक्षक ऐश खा ं अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। वे वाहनों की तलाशी ले रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो लोग तलाशी देखकर पहले बाइक की रफ्तार धीमी की और फिर तेजी से भागन े की कोशिश करने लगे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।तलाशी के दौरान उनके पास से 5.5 किलोग्राम गांजा मिला। पूछताछ मे ं उन्होंने अपनी पहचान सैफ खा ं पुत्र स्वर्गीय मजमूद खां (निवासी हर्षनगर, रॉबर्ट्सगंज) और शंकर पुत्र शिवधारी (निवासी पूरब मोहाल, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र) के रूप में बताई। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने कोर्ट मे ं चार्जशीट दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं, गवाहो ं के बयान दर्ज किए और सभी सबूतों को देखा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया। दो दोषियो ं सैफ खां और शंकर को कोर्ट ने 4-4 साल कैद की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने पैरवी की।