May 9, 2026

अंबेडकर नगर: युवक की पिटाई मामले में तीन दोषियों को दो-दो वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर के बेवाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर एक युवक की पिटाई के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने तीन दोषियों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार, बेवाना थाने में तैनात दरोगा पारसनाथ यादव ने 10 फरवरी 2024 को पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया था कि वह हेड कांस्टेबल नवीन कुमार सिंह के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। वीडियो में कुछ लोगों के हाथ में कथित रूप से असलहा भी दिखाई दिया।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पीड़ित की पहचान हुई, जिसके बाद मामले में एससी-एसटी एक्ट और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गईं।

पुलिस जांच के आधार पर रोहित जायसवाल निवासी कुर्चा, फोटो यादव उर्फ दिवाकर यादव निवासी सरैया सस्पना और अजय निषाद निवासी बेवाना के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों का परीक्षण किया गया। न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोप से आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए मारपीट, आपराधिक साजिश, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी माना और दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

PRADEEP SINGH

District Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INDIAN PRESS UNION

Indian Press Union (IPU) A National Platform for Journalists and Media Professionals.

© 2026 All Rights Reserved IPU MEDIA ASSOCIATION