June 20, 2026

मसूरी लंढौर छावनी परिषद की दुकानों के आरक्षण नियमों का मसौदा जारी, सुझाव आमंत्रित

मसूरी, 20 जून: रक्षा मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों के सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आरक्षण से संबंधित “ड्राफ्ट रिजर्वेशन ऑफ शॉप्स इन पब्लिक मार्केट्स बाय कैंटोनमेंट बोर्ड रूल्स, 2026” जारी किए हैं। इस संबंध में लंढौर छावनी परिषद ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा 10 जून 2026 को भारत के राजपत्र (SRO 9(E)) में प्रकाशित मसौदा नियमों पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर अंतिम नियम अधिसूचित किए जाने से पहले विचार किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव अथवा आपत्तियां लिखित रूप में निदेशक (Q&C), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली या लंढौर छावनी परिषद कार्यालय को भेज सकते हैं।

मसौदा नियमों की प्रति ई-गजट तथा लंढौर छावनी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छावनी परिषद के अनुसार, वर्तमान में यह केवल मसौदा नियम हैं और अंतिम नियम लागू होने से पहले प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी।

Rajat Aikant Sharma

RAJAT AIKANT SHARMA SHARMA

District Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INDIAN PRESS UNION

Indian Press Union (IPU) A National Platform for Journalists and Media Professionals.

© 2026 All Rights Reserved IPU MEDIA ASSOCIATION